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राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने जारी किया आदेश
जनवाणी ब्यूरो
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि और उनकी पत्नी को रिहा करने का आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि यदि दाेनों को किसी अन्य वाद में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो, तो जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर के विवेक के अनुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाए।
बता दें कि करीब 20 वर्ष पहले राजधानी की पेपरमिल कॉलोनी में रहने वाली कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले की जांच सीबीआई ने की थी। सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।


