Thursday, July 17, 2025
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हिट एंड रन कानून के विरोध में हड़ताल जारी, विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: आज मंगलवार को दूसरे दिन भी हिट एंड रन मामले पर बनाए गए नए कानून के विरोध में रोडवेज बस चालकों की हड़ताल जारी रही। बस नहीं चलने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मेरठ डिपो, भैसाली डिपो और सोहराब गेट डिपो पर बसें बस अड्डा में ही खड़ी रहीं।

परिवहन निगम के अधिकारियों ने अनुबंधित बस चालकों के मालिकों से भी मीटिंग की, लेकिन उनके चालक अभी बस चलाने के लिए सहमत नहीं हो सके। वेस्ट यूपी कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल की किल्लत साफ साफ दिखाई देने लगी है। यदि हड़ताल जारी रहती है तो दिक्कत और भी बढ़ सकती है।

हालांकि यात्रियों की परेशानी को देखते हुए मेरठ डिपो से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने देहरादून, दिल्ली, मुजफ्फरनगर और नोएडा के लिए चार बजे निकाली हैं, जिनका चालकों ने विरोध किया, इसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। बाद में इन बसों को भेजा गया।

उधर, बसों की हड़ताल के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है। उत्कल एक्सप्रेस और गाजियाबाद मेरठ मेमू एक्सप्रेस आज रद्द होने से यात्री परेशान रहे।

प्रभारी क्षेत्रीय प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया कि रोडवेज के नियमित चालकों को समझा बूझकर कुछ बसें चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

विरोध में उतरे ट्रांसपोर्टर, कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन

हिट एंड रन मामलों में प्रस्तावित कानून के विरोध ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन मेरठ ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। ट्रक ड्राइवरों ने चाबी डीएम को सौंप दी। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि काले कानून के खिलाफ ड्राइवर हड़ताल पर हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक पार्क हो गए हैं। अब ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रक खड़े होने की व्यवस्था नहीं हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को जमीन की व्यवस्था करानी चाहिए।

ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत मार्ग दुर्घटना में वाहन चालकों के लिए 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान बनाया हैं, जो परिवहन उद्योग के लिए खतरा हैं। उनका कहना है कि नये कानून आमजन के साथ सभी के लिए सुगम हैं। लेकिन ट्रक ड्राइवरों की स्थिति को देखते हुए कानून में संशोधन किया जाए।एसोसिएशन के पदाधिकारी को कहना है कि नया कानून गरीब ट्रक चालकों के विरोध में हैं।

इसी वजह से नाराज चालकों के साथ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के सदस्यों ने ट्रक की चाबी डीएम कों सौंपी हैं। उन्होंने साफ तौर से ट्रैकों को चलाने से मना कर दिया है।उन्होंने कहा कि नए कानून में 10 साल की सजावट 7 लाख रुपए के जुर्माना का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है, जो गलत हैं। उन्होंने कहा कि मंगलवार शाम से चक्का जाम किया जाएगा।

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