जनवाणी संवाददाता |
सहारनपुर: जिले में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध माँ शाकुम्बरी देवी मेले के दौरान प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है।इसके तहत जिलाधिकारी मनीष बंसल ने मेले के दौरान खनन सामग्री ढोने वाले सभी वाहनों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम भारी वाहनों की आवाजाही से होने वाली संभावित दुर्घटनाओं और यातायात जाम की समस्या को रोकने के लिए उठाया गया है।
बदली गई प्रतिबंध की अवधि
प्रशासन द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 21 सितंबर की शाम छह बजे से लागू होकर 8 अक्टूबर की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। इससे पहले, 17 सितंबर को जारी किए गए आदेश में यह अवधि 22 सितंबर की मध्यरात्रि से 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक तय की गई थी। हालांकि, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या और भीड़ को देखते हुए, प्रशासन ने इस अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सुरक्षा और सुगम यातायात प्राथमिकता
जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्पष्ट किया है कि मेला क्षेत्र से होकर जाने वाले मार्ग काफी संकरे हैं। हर साल इस मेले में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ शाकुम्बरी देवी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में, इन मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही श्रद्धालुओं के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और यातायात व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि मेले में आने वाले सभी भक्तों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और वे सुरक्षित रूप से यात्रा कर सकें।
नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
प्रशासन ने इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। जिलाधिकारी ने खनन कारोबारियों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे इस दौरान अपने वाहनों को मेला क्षेत्र की ओर न भेजें और नियमों का पालन करते हुए मेले के सफल और सुरक्षित आयोजन में सहयोग करें। यह फैसला स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए राहत की बात है, क्योंकि यह भीड़ भरे रास्तों पर सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

