Thursday, March 26, 2026
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प्रत्याशी, चीफ एजेंट के लिए वैक्सीन की दूसरी डोज अनिवार्य

  • जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ

जनवाणी संवाददाता  |

शामली: बुधवार को जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता और प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्चों के संबंध में राष्ट्रीय, राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना के तहत 14 जनवरी से नामांकन प्रारंभ जाएंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबंध गत 8 जनवरी से सम्पूर्ण जनपद में लागू हो गए हैं। प्रत्याशी नामांकन कलक्ट्रेट कम्पाउंड में जमा करा सकेंगे। 08-कैराना विधानसभा के लिए नामांकन पत्र न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट शामली तथा 09-थानाभवन विधानसभा के लिए न्यायालय तहसीलदार शामली एवं 10-शामली विधानसभा के लिए न्यायालय उप जिलाािकारी शामली के कक्ष में 14 जनवरी से 21 जनवरी तक प्रात: 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक जमा किये जा सकते हैं।

जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले खर्च के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों और निर्धारित मानकों की जानकारी दी। साथ ही, निर्वाचन से जुड़ी गतिविधियों के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि जो भी प्रत्याशी, चीफ एजेंट, पोलिंग एजेंट होंगे, उन सभी को कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने तिमाही निरीक्षण के दृष्टिगत राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ईवीएम, वीवीपैट वेयरहाउस का भी निरीक्षण किया।
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार सिंह, एसडीएम शामली बृजेश कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी वेदपाल सिंह सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

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