जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: बंबई उच्च न्यायालय गुरुवार को फिल्म अभिनेता सोनू सूद के कथित अवैध निर्माण मामले पर अपना फैसला सुनाएगा। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अवैध निर्माण को लेकर अभिनेता को नोटिस जारी किया है। 13 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान बीएमसी ने सूद को ‘आदतन अपराधी’ बताया था। नगरपालिका ने अदालत में कहा था कि अभिनेता अवैध निर्माण के मामले में लगातार नियम तोड़ते रहे हैं।
सोनू सूद ने उपनगर जुहू स्थित रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत ढांचागत बदलाव किया जिसके बाद बीएमसी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सोनू ने बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सोनू सूद ने वकील डीपी सिंह के जरिए पिछले हफ्ते दायर अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने छह मंजिला शक्ति सागर इमारत में कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है।
Bombay High Court will today pronounce its order in the case related to Brihanmumbai Municipal Corporation issuing notice to actor Sonu Sood for illegal construction at his residence.
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— ANI (@ANI) January 21, 2021
याचिका में पिछले साल अक्तूबर में बीएमसी द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने और इस मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत देने का भी अनुरोध किया है। बीएमसी ने इस मामले में जुहू पुलिस से चार जनवरी को शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि अभिनेता ने शक्ति सागर बिल्डिंग जो कि एक रिहाइशी इमारत है, इसे बिना अनुमति लिए होटल में तब्दील किया है।
बीएमसी ने अदालत में अपनी दलील में अभिनेता पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया है। महानगरपालिका का कहना है कि सूद ने लाइसेंस लेना जरूरी नहीं समझा और एक रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सोनू को बीएमसी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा था।

