Friday, April 19, 2024
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राजधानी दिल्ली में पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल

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जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: दिल्ली में बेशक छठ पूजा आयोजन की इजाजत मिल गई है, लेकिन इस बार यमुना के किनारे छठ पूजा का आयोजन नहीं हो सकेगा। इसकी जगह राजस्व विभाग अलग-अलग जगहों की पहचान कर एमसीडी, डीडीए समेत दूसरी एजेसियों की मदद से पूजा घाट तैयार करेंगे। इन्हीं जगहों पर सार्वजनिक तौर से छठ पूजा का आयोजन होगा। दूसरी तरफ 100 फीसदी क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे।

शादियों और अंत्येष्टि में 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से बनाए गए घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा और स्कूल बच्चों के लिए खुले होंगे। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। वहीं, शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए एओपी भी तैयार कर ली है। डीडीएमए का आदेश 31 नवबंर की मध्यरात्रि से लागू हो जाएगा।

डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा है कि इस साल चिन्हित स्थानों पर छठ पूजा होगी। यमुना के किसी भी घाट पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। हर जिला मजिस्ट्रेट अपने इलाके में एमसीडी, डीडीए, डीजेबी, डीपीसीसी, वन विभाग, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग जैसी एजेसियों की मदद से पूजा घाटों का विकास करेगा।

यहीं पर सार्वजनिक तौर पर पूजा का अयोजन होगा। डीएम गैर कंटेनमेंट जोन और निर्दिष्ट स्थलों पर ही आयोजन की अनुमति प्रदान करेंगे। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित स्थलों की पहचान कर पूजा आयोजन के लिए सरकारी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।

एमसीडी समेत संबंधित सभी एजेसियां पूजा के बाद वहां मौजूद सारी सामग्री इकट्ठा कर उसका सही तरीके से निपटान करेंगी। वहीं, कोई भी छठ व्रती किसी भी तरह की पूजा सामग्री, खाना, तेल समेत दूसरी कोई चीज यमुना में नहीं फेंक सकेगा। जिले के पुलिस उपायुक्त की यह जिम्मेदारी होगी कि यमुना नदी में सामग्री न फेंकी जाए। ऐसा न होने पर कार्रवाई की जाएगी।

100 फीसदी की क्षमता से खुलेगा सिनेमा हाल, सभी बाजार भी खुलेंगे

दिल्ली में सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स पूरी क्षमता के साथ एक नवंबर से खोले जा सकते हैं। इनके मालिकों को सुनिश्चत करना होगा कि कैंपस में कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। वह कोविड की मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) और आधिकारिक दिशानिर्देशों का पालन कराएंगे। सिनेमा हॉल परिसर में सभी लोगों को कोविड के उपयुक्त व्यवहार अनिवार्य रूप से करना होगा।

दूसरी तरफ डीडीएमए ने सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। अभी तक एमसीडी के एक जोन में एक बाजार खोलने की इजाजत थी। त्योहारों के दौरान सरकार के इस फैसले से पटरी दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। उनका कारोबार बेहतर हो सकेगा। संबंधित एजेसियों को सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में कोरोना प्रोटोकॉल का सही तरीके से पालन किया जाए। आदेश का पालन न होने पर सख्त कार्रवाई होगी।

शादियों में 200 लोग हो सकते हैं शामिल

डीडीएमए ने शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दी है। अब 200 लोगों के साथ बारात निकल सकती है। जबकि अभी तक यह आंकड़ा 100 का था। दूसरी तरफ अंतेष्टि संस्कार में भी 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत डीडीएमए ने दे दी है।

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