जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने ने यमुना नदी में छठ पूजा करने की अनुमति देने से मना कर दिया है। दरअसल, हाई कोर्ट ने यमुना नदी के घाट के किनारे छठ पूजा करने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया। बताया जा रहा है कि, कोर्ट में एक जनहित याचिका यानि पीआईएल दायर की गई थी जिसमें यमुना नदी के तट पर उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
क्या कहा कोर्ट ने?
इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यमुना नदी के किनारे पूजा करने की जगह अन्य घाटों और निर्धारित स्थानों पर पूजा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि यह प्रतिबंध संभवतः यमुना नदी में प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण लगाया गया है और चेतावनी दी कि ऐसे जहरीले पानी में नहाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं।
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