Friday, May 22, 2026
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कश्मीर में चुनाव और पाकिस्तान

Samvad 46

ashok bhatiyaपाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे इस विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान ने हास्यास्पद बताया है। पाकिस्तान का ये बयान पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद आया है। जम्मू-कश्मीर की 24 विधानसभा सीटों पर 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान था। पहले चरण में 60 फीसदी से ज्यादा वोटिंग हुई थी।पहले फेज में हुई बंपर वोटिंग पर पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा कि भारत के अवैध रूप से कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में इस चुनाव का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई वैल्यू नहीं है। बलूच ने कहा कि हम भारत को याद दिलाना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय कानून की नजर में इस चुनाव का कोई कानूनी मूल्य नहीं है।

पाकिस्तान विदेश कार्यालय की प्रवक्ता ने भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की याद दिलाई। बलूच ने कहा कि यूएन के प्रस्ताव में साफ साफ लिखा है कि जम्मू-कश्मीर विवाद का अंतिम समाधान संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह के माध्यम से और कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दशकों से लोग कब्जे में हैं। कश्मीरी राजनीतिक कैदियों की संख्या हजारों में है।14 राजनीतिक दलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। डर और भय के ऐसे माहौल में इस चुनाव की कोई वैधता नहीं है।बलूच ने आगे कहा कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार जम्मू-कश्मीर विवाद के न्यायसंगत और शांतिपूर्ण समाधान के लिए कश्मीरी भाइयों और बहनों को राजनीतिक, राजनयिक और नैतिक समर्थन देना जारी रखेगा।

जम्मू-कश्मीर के विवाद पर बलूच ने पहले भी इस तरह का बयान दिया था। उन्होंने इसी महीने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के विवाद को एकतरफा तरीक से नहीं सुलझाया जा सकता है। यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादित है। इसे सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और कश्मीर के अवाम की इच्छाओं के मुताबिक हल किया जाना चाहिए।उन्होंने कहा था कि इस अनसुलझे विवाद का समाधान दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। बलूच ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीति और बातचीत के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का वह दृढ़ता से जवाब देगा।पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां कभी चुनाव डर और हिंसा के साए में होते थे, वहां शांतिपूर्ण तरीके से पहला चरण संपन्न हुआ। पहले चरण में 61.11 प्रतिशत मतदान हुआ।
सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान बार झ्र बार जम्मू कश्मीर का राग क्यों अलापता है?

वहां शांति पूर्वक व बम्पर मतदान देख कर उसकी चीख क्यों निकल रही है। उसके लिए यह जानना जरुरी है कि आजादी के बाद जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा कैसे मिला व वहां धारा 370 व 35 अ का प्रावधान कैसे आया। भारतीय प्रभुत्व में जम्मू और कश्मीर के विलय का इतिहास सर्वविदित है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के बाद, जम्मू और कश्मीर में स्थिति बिगड़ गई, जिससे आर्थिक संकट और कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो गर्इं। पाकिस्तान इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सका कि एक मुस्लिम बहुल राज्य उस देश में शामिल नहीं हुआ था। ऐसी खुफिया सूचनाएं थीं कि पाकिस्तान घुसपैठियों और अपने सैन्यकर्मियों को बड़ी संख्या में कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानी सेना द्वारा सहायता प्राप्त और उकसाए गए कबालियों ने 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर से कश्मीर पर आक्रमण किया और जल्दी से राजधानी शहर श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे । कबाली मूल रूप से पठान थे और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों के रहने वाले थे। इनकी संख्या 10,000 से 13,000 के बीच थी, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रदान किए गए हथियारों और गोला-बारूद से लैस थे।

श्रीनगर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, भारतीय सैनिकों ने कबालियों द्वारा कब्जा किए गए घाटी के अन्य हिस्सों को साफ करना शुरू कर दिया। 11 नवंबर 1947 तक, बारामूला और उरी शहरों को फिर से कब्जा कर लिया गया और कबालियों के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। सर्दियों की शुरूआत के साथ, सैन्य अभियानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। सैन्य नेतृत्व आगे बढ़ना जारी रखना चाहता था लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू शेख अब्दुल्ला का ध्यान कश्मीर के आंतरिक मामलों पर था। कश्मीर के दुर्गम हिस्से यानी गिलगित और बाल्टिस्तान पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा (पीओके) किया।

1949 में, शेख अब्दुल्ला को जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। वह संविधान सभा का भी हिस्सा बने जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। लेकिन उस वक्त संयुक्त राष्ट्र संघ भी भारत और पाकिस्तान दोनों पर जम्मू-कश्मीर की स्थिति तय करने के लिए जनमत संग्रह कराने का दबाव बना रहा था। शायद जम्मू और कश्मीर राज्य में शेख अब्दुल्ला को भारत का हिस्सा बने रहने के लिए कुछ विशेष उपाय करने की जरूरत थी। और भी कारण हो सकते हैं ।

जनवरी 1950 में लागू हुए भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा रक्षा, विदेशी मामलों और संचार के विषयों को छोड़कर राज्य को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। राज्य का अलग झंडा भी था। यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि अन्य रियासतें जो भारत में विलय हो गई थीं, जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने से नाराज हुई होंगी। शायद यह एक कीमत थी जो राष्ट्र को जम्मू-कश्मीर को भारत संघ के अभिन्न अंग के रूप में रखने के लिए चुकानी पड़ी थी। दिसंबर 1950 में सरदार वल्लभभाई पटेल की मृत्यु के साथ, भारत देश में कोई भी बड़ा नेता नहीं बचा था जो शेष भारत के साथ जम्मू-कश्मीर का वास्तविक एकीकरण सुनिश्चित कर सकता था।

यह जानना भी जरूरी है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य के विशेष दर्जा मिलने से क्या हासिल हुआ। 1990 में आतंकवाद की शुरुआत से पहले राज्य में लगभग शांति वाले 40 साल उपलब्ध थे। इस अवधि के दौरान राज्य ने 1965 और 1971 में दो युद्ध देखे। इस दौरान भारत एक कमजोर अर्थव्यवस्था होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर राज्य को सबसे ज्यादा वित्तीय सहायता मिली। राज्य में लाखों-करोड़ों रुपये लगाए गए लेकिन जमीनी स्तर पर ज्यादा विकास नहीं हुआ। यहां तक कि रेल संपर्क भी जम्मू तक था। नब्बे के दशक से, राज्य आतंकवाद के अभिशाप से पीड़ित था और इसका विकास सीमित रहा । पिछले दशक में, रणनीतिक संपर्क के लिए आवश्यक परियोजनाओं सहित प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सामने आई हैं और काफी काम हुआ है। पंचायत चुनावों ने विकास का फल गांव स्तर तक पहुंचाया है। यह कहा जा सकता है कि राज्य विकास के पथ पर अग्रसर है।

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