Friday, March 29, 2024
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सऊदी में सुविधा के नाम पर लाखों ठगे

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  • सऊदी में सोना पड़ रहा फुटपाथ पर
  • एजेन्ट ने सऊदी में सुविधाओं के नाम पर ग्राहक को भरोसा दिलाया

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: एजेन्ट ने सऊदी अरब में उमराह कराने और पूरी सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर मां बेटे से लाखों रुपये ठग लिए। पीड़ित परिवार वहां रहकर इधर-उधर भटकने को मजबूर है। बल्कि पीड़ित फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। पीड़ित परिवार के सदस्य ने पुलिस कप्तान से शिकायत की है। खरखौदा थाना क्षेत्र ग्राम अल्लीपुर जिजमाना निवासी वसीम और छात्र नेता विनीत चपराणा के साथ पहुंचे तमाम लोगों ने एसएसपी को शिकायत पत्र सौंपा।

वसीम ने बताया कि एक माह पहले शास्त्रीनगर सेक्टर-11 निवासी सोनू मलिक पुत्र इलियास मलिक व ग्राम कैली, सरधना निवासी अब्दुल समद घर पर आये। उन्होंने भाई अजीम और माता नरगिस से कहा कि हम सऊदी में उमराह कराने के लिए अच्छे पैकेज पर विदेश भेजते हैं। पैकेज के अनुसार पूरी सुख सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पैकेज 21 दिनों का होता है। जिसमेें अच्छा होटल, खाना रहना और ट्रैवल्स की सुविधा मुहैया कराई जाती है। पैकेज प्रति व्यक्ति 85 हजार रुपये है।

भाई अजीम और माता नरगिस ने एजेन्ट को एक लाख 70 हजार रुपया और अपने पासपोर्ट दे दिये। एजेन्ट के माध्यम से दोनों 14 सितम्बर को सऊदी अरब में चले गये। वसीम ने बताया कि 16 सितम्बर को भाई अजीम का फोन आया। उसने बताया कि हम जब से सऊदी आये हैं। तब से हमें फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। हमें होटल भी नहीं दिलाया गया। हम इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं। वसीम का आरोप है कि जब एजेन्ट से उसने भाई और मां की हालत के बारे में बताया तो उसने उल्टा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी।

एजेन्ट मां और भाई को सऊदी जेल में डलवाने की धमकी दे रहा है। पीड़ित वसीम और उसके साथियों ने एसएसपी से पूरे मामले की जांच कराकर एजेन्ट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वसीम का आरोप है कि पूरे मामले की शिकायत थाना खरखौदा पुलिस से की थी, लेकिन थाना पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने थाना पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिये हैं।

पूर्व एसपी सिटी बागपत ने दर्ज कराए बयान

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-15 हर्ष अग्रवाल की अदालत ने वर्ष 2014 के थाना क्षेत्र नौचंदी मेरठ से सम्बंधित दहेज हत्या के एक मामले में अपनी गवाही दर्ज न कराने के मामले में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस महानिदेशक लखनऊ को एसपी सिटी बागपत मनीष मिश्र को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेशित किया था।

न्यायालय में दहेज हत्या का एक मुकद्दमा सरकार बनाम दर्पण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें अभियुक्त जेल में बंद है। इस मामले में सभी गवाहों का बयान हो चुका है, केवल एसपी सिटी मनीष मिश्र जिला बागपत का बयान दर्ज होना बाकी था। जो इस मामले में अंतिम गवाह थे। एसपी सिटी को इस मामले में लंबे समय से लगातार अदालत में गवाही के लिए तलब किया जा रहा था। परंतु उसके बाद भी वह न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराने नहीं आ रहे थे।

जिसके लिए उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर अवगत कराया था। इस मामले में आठ सितंबर की तिथि को पुलिस अधीक्षक बागपत की और से अदालत में पत्र द्वारा सूचित किया कि एसपी सिटी बागपत अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए देश से बाहर गए हुए है। अदालत ने बयान के लिए 22 सितंबर गुरुवार की तारीख नियत की थी। गुरुवार को एसपी मनीष मिश्र ने न्यायालय में जाकर पत्रावली में अपने बयान दर्ज कराए।

ड्रग तस्कर की जमानत खारिज

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-14 मेरठ अजय पाल सिंह ने नशीले पदार्थ तस्करी करने के आरोपी तौसीफ पुत्र खालिद निवासी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बबीता वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक विरेंद्र पाल सिंह ने थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह 23 अगस्त 2022 को मुखबिर खास की सूचना पर नूर नगर पुलिया से दिल्ली रोड की तरफ ट्यूबवेल तिराहे पर नशीले पदार्थ की तस्करी होने वाली है।

मुखबिर की सूचना पर विश्वास करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां पर नशीले पदार्थ सहित अन्य साथी के साथ पकड़ लिया। तलाशी लेने पर आरोपी के पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था। न्यायालय ने अपराध को गंभीर मानते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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