- न्यायालय में वादी सहित आठ गवाह किए पेश, 15 हजार के जुर्माने से भी दंडित
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: सात साल पहले एनएएस इंटर कॉलेज की हिन्दी की प्रवक्ता कौशल रानी की उसके सौतेले बेटे अरुण कुमार द्वारा गोली मारकर हत्या किये जाने के दोषी करार देते हुए उम्रकैद से न्यायालय अपर जिला कोर्ट संख्या-सात राकेश सिंह ने दंडित किया है। घटना की एफआईआर थाना सिविल लाइन में मृतका के पति श्रीचंद चौहान पुत्र अमन सिंह 150 शिवाजी रोड मेरठ ने गत 14 मई 2015 को दर्ज करायी कि वह सुबह लगभग आठ बजे पत्नी कौशल रानी को स्कूल छोड़ने जा रहे थे।
जब वह स्कूल के सामने पहुंचे तो उनकी पहली पत्नी के बेटे अरुण कुमार ने कौशल रानी को तमंचे से गोली मार दी। अरुण को पकड़ने का प्रयास किया गया। परन्तु वह भाग निकला। पुलिस ने विवेचना कर अंगूरी देवी और उसके बेटे अरूण के खिलाफ हत्या व हत्या की साजिश किये जाने के आरोप में न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से नरेश दत्त शर्मा ने पक्ष रखा। न्यायालय में वादी सहित कुल आठ गवाह पेश किये गये। वादी श्रीचंद चौहान ने न्यायालय को अवगत कराया कि उसकी पहली शादी अंगूरी देवी के साथ 1966 में हुई थी।
जिससे दो बच्चे हुए और वह 2014 में सेवानिवृत हो गया। इस दौरान उसने 1983 में कौशल रानी से भी शादी की थी। वर्ष 1995 में उसके बेटे अरुण ने उसकी पत्नी कौशल रानी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई थी। जिसमें वह जेल गया था। उसके बाद 2008 में उस पर गोली चलायी थी। जिसमें वह जेल में गया था और अगस्त 2008 में घर के बाहर खड़ी स्कूटी में आग लगा दी थी।
घटना के दिन अरुण ने उसकी पत्नी को एक गोली कमर में एक गोली सिर में मारी। वादी ने पहली पत्नी अंगूरी देवी को भी हत्या की साजिश में होना बताया। जिसके चलते उसकी मौते हो गयी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्यारोपी अंगूरी को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए आरोपी अरुण कुमार हत्या किये जाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।