- पुलिस ने कई एटीएम कार्ड, चेक बुक आदि किए बरामद
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: लालकुर्ती क्षेत्र वैस्टर्न कचहरी रोड स्थित एक बैंक में फर्जी तरीके से नकदी निकालने पहुंचे एक नटवर लाल को बैंककर्मियों ने पकड़ लिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कई एटीएम कार्ड, चेक बुक आदि बरामद किये हैं।
मंगलवार एक युवक वैस्टर्न कचहरी रोड स्थित एसबीआई बैंक में नकदी निकालने पहुंचा। युवक ने बैंक कैशियर को विनोद शर्मा नाम के व्यक्ति के खाते की एक स्लिप पकड़ाकर कहा कि कैश दे दो। कैशियर को युवक पर कुछ शक हुआ। युवक से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सागर बताया। ज्यादा पूछताछ के बाद बैंककर्मियों को जब युवक पर ज्यादा शक हुआ तो उन्होंने थाना लालकुर्ती पुलिस को सूचना दी।
सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाना लालकुर्ती ले आई। पुलिस ने पकड़े गये युवक से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनोज कुमार सागर निवासी ग्राम मीठेपुर इंचौली बताया। उसने बताया कि वह डीएम आॅफिस से सस्पेन्ड चपरासी है। पुलिस ने मनोज के कब्जे से बैंक चैक बुक, दर्जनों एटीएम कार्ड, आईडीएफसी बैंक के 5 वर्क व 31 चेक, मोबाइल व नशे के इंजेक्शन बरामद किये हैं।
मनोज ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया वह बैंक में रेकी कर लोगों के हस्ताक्षर चोरी करके उनके फर्जी हस्ताक्षर से रुपया निकाल लेता था। अब भी वह यही काम कर रहा था। पुलिस ने जांच में पाया कि उस पर विभिन्न थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं।
महिला की शिकायत पर इंडियन बैंक पर जुर्माना
न्यायालय जिला उपभोक्ता फोरम न्यायालय मेरठ के अध्यक्ष भोपाल सिंह और सदस्य करुणा जैन ने शिकायतकर्ता कमला पत्नी रामकिशन निवासी हापुड़ बस स्टैंड मेरठ की शिकायत पर इंडियन बैंक शाखा तेजगढ़ी मेरठ पर एक हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति एवं अंकन पांच हजार रुपये वाद व्यय के रूप में शिकायतकर्ता को देने के आदेश किए हैं।
शिकायतकर्ता ने 19 अगस्त 2011 को न्यायालय में वाद दायर किया और बताया कि शिकायतकर्ता ने इंडियन बैंक शाखा तेजगढ़ी मेरठ से 10 जनवरी 2013 को पर्सनल लोन लिया था तथा 29 सितंबर 2008 को लोन खाते में पूरा पेमेंट जमा करा कर लोन खाता बंद करा दिया था। कुछ दिन बाद दिनांक 28 अक्टूबर 2010 को बैंक ने शिकायतकर्ता के पास एक नोटिस भेजा जिसमें अंकन 52 हजार रुपये के लोन का होना बताया।
विपक्षी ने बैंक में जाकर मालूम किया तो बैंक अधिकारियों ने बताया कि आपको गलती से रिकवरी नोटिस चला गया था और आपके पास दोबारा नोटिस नहीं जाएगा। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में वाद दायर करते हुए कहा कि उन्होंने नोटिस भेजकर अनुचित व्यापार व्यवहार तथा सेवा में कमी की है।
जिसके बाद न्यायालय में शिकायतकर्ता ने विपक्षी बैंक के खिलाफ साक्ष्य पेश किया था। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए पाया कि बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को जानबूझकर परेशान किया गया है और सेवाओं में कमी की है जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।
पत्नी की हत्या करने वाला पति गिरफ्तार
मेरठ: भावनपुर थाना क्षेत्र के गांव मेदपुर निवासी हनीफ की इकलौती बेटी फरजाना की सोमवार को उसके पति नसीरुद्दीन ने गला घोटकर हत्या के बाद फरार हो गया था। जिस पर मृतक महिला के बेटे तालिब ने परिजनों व ग्रामीणों के साथ थाने पर नसीरुद्दीन को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। अगले रोज मंगलवार को हत्यारोपी नसीरुद्दीन को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू कर दी।
गांव पचपेड़ा निवासी नसीरुद्दीन पुत्र रसीद पत्नी फरजाना हनीफ अपने छह बच्चों के साथ अपनी ससुराल गांव मेदपुर में रहता था। अपनी पत्नी पर शक होने के कारण नसीरुद्दीन ने उसकी सोमवार को गला घोटकर हत्या कर मौके से फरार हो गया था। जिस पर उसके परिवार मे कोहराम मच गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं, दूसरी ओर मंगलवार को पुलिस ने हत्यारोपी को रात में पूछताछ शुरू कर दी, हालांकि अभी तक पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रही है।