Friday, March 29, 2024
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सपा नेता व उसके भाईयों पर एससीएसटी धारा लगी

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  • विद्युत अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने में जेल में बंद हैं तीनों आरोपी

जनवाणी संवाददाता |

नगीना: सपा विधायक की हनक में विद्युत टीम के अधिकरियों पर जानलेवा हमला करने वाले सपा नेता व उसके भाईयों पर भारी मुसीबत के काले बादल उस समय मंडराने लगे जब पुलिस ने पीड़ित विद्युत एसडीओ के लिखित बयान लेने के बाद जेल में बंद आरोपियों के मुकदमें में संगीन धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए एससीएसटी एक्ट धारा जोड़ दी। इस संगीन धारा के बढ़ने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और तेज हो गया है।

मालूम हो कि बीती 27 फरवरी शनिवार की दोपहर पूर्व सभासद एहतेशाम उर्फ राजा व उसके भाईयों ने नगीना में विद्युत विभाग के उपखंड अधिकारी अंकित कुमार व जेई डीके मौर्य पर उस समय जानलेवा हमला कर दिया था जब ये दोनों अधिकारी स्टाफ को साथ लेकर विद्युत बकाया धनराशी जमा न होने पर विद्युत कनेक्शन काटने आरोपी के घर मोहल्ला कलालान पहुंचे थे।

आरोपी एहतेशाम उर्फ राजा व उसके भाई सलीम व आदिल ने सपा विधायक मनोज पारस की शह पर कानून हाथ में लेकर गुंडागर्दी दिखाते हुए पहले मार पिटाई करते हुए तमंचा मंगाकर जान से मारने की धमकी देते हुए जान से मारने की नीयत से एसडीओ का गला दबा दिया। सूचना पर पहुंचे सपा विधायक मनोज पारस ने घटना ने वहां पहुंचकर अपनी हनक दिखाते हुए आग पर घी डालने का काम किया।

कोतवाल कृष्ण मुरारी दोहरे ने मौके पर पहुंचे और अपने अथक प्रयासों से नगर का माहौल खराब होने से बचाया था। उसके बाद गुस्साएं बिजली विभाग के कर्मचारी व अधिकारी हड़ताल पर पहुंच गए। पुलिस ने एसडीओ अंकित कुमार की तहरीर पर आईपीसी की धारा 307, 332, 353, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी रजा व उसके भाईयों को एक तमंचा व दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

जबकि विधायक मनोज पारस ने आरोपियों को छुड़ाने के लिए काफी हथकंडे अपनाए थे, लेकिन पुलिस ने विधायक की न सुनते हुए तीनों का चालान कर दिया था। वादी एसडीओ अंकित कुमार ने थाने पहुंचकर पुलिस को लिखित बयान देते हुए बताया कि जब जेई व उन पर जानलेवा हमला हुआ था तो वह घबरा गए थे, जिस कारण वह मुकदमे की तहरीर में पूरी बात नहीं लिख सके थे।

एसडीओ अंकित कुमार ने पुलिस को दिए अपने लिखित बयान में कहा कि आरोपी पहले से ही उन्हें जानते है कि में किस बिरादरी से संबंध रखता हूं। घटना वाले दिन तीनों आरोपियों नें जानलेवा हमला करते समय कई बार मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित शब्दों का प्रयोग किया था।

पुलिस पीड़ित के बयान पर आरोपियों के मुकदमें में एससीएसटी एक्ट धारा बढ़ा दी है। एससीएसटी एक्ट धारा बढाने से गुंडई दिखाने वाले आरोपी एहतशाम उर्फ राजा व उसके भाईयों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है तथा कोतवाल कृष्ण मुरारी दोहरे ने एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ने की पृष्टि करते हुए कहा है कि अपराधी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो अपराध करेगा तो उसके साथ किसी भी तरह की नर्मी नहीं बरती जाएगी।

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