Thursday, March 5, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के फैसले की याचिका को किया खारिज, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और गुजरात सरकार के अपने-अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए समितियों के गठन के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अनूप बरनवाल और अन्य द्वारा दायर याचिका योग्यता से रहित है, और इस पर विचार करने की जरूरत महसूस नहीं होती।

चुनौती नहीं दी जा सकती

पीठ ने कहा कि राज्यों द्वारा ऐसी समितियों के गठन को संविधान के अधिकारातीत होने के कारण चुनौती नहीं दी जा सकती।


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