नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज शनिवार को प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में मीडिया के सामने तीन हमलावरों ने गोली मार कर माफिया अतीक और अशरफ की हत्या कर दी गई।
हालांकि, माफिया अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में थे इसलिए इसे कस्टोडियल डेथ के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसलिए आइए जानते हैं कि कस्टोडियल डेथ किसे कहते हैं और क्या कहता है यह कानून…
…तो ये है कस्टोडियल डेथ
कस्टोडियल डेथ का मतलब होता है जब किसी आरोपी या अपराधी की मौत पुलिस की कस्टडी में हो जाए या फिर मुकदमे की सुनवाई या न्यायिक हिरासत के दौरान हुई मौत को भी कस्टोडियल डेथ के तौर पर देखा जाता है। अतीक और अशरफ भी पुलिस की हिरासत में थे और इसी दौरान उनकी गोली मार कर हत्या की गई है।
इसलिए इस मर्डर को कस्टोडियल डेथ के तौर पर देखा जा रहा है। इस हत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे पुलिस बल का अत्याधिक प्रयोग, पुलिस की लापरवाही या फिर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना, जिसके कारण आरोपियों या अपराधियों की मौत हो जाए। फिलहाल माफिया अतीक केस में अब तक यह पुलिस की लापरवाही का मामला लग रहा है।
इस केस में पुलिस की लापरवाही सिद्ध होती है तो पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 29 के तहत उन पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी, दंड या निलंबन होगा जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किया है।