जनवाणी संवाददाता |
बागपत: वर्ष 2012 में जनपद बागपत के असारा गांव में गर्भवती महिला सहित एक ही परिवार के पांच लोगों की घर में घुसकर गोलियां बरसाकर कर हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश पूनम राजपूत ने सभी नौ अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और 25-25 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वर्ष 2012 में 11 अगस्त की रात्रि में वारदात को दिए गए अंजाम की रिपोर्ट मृतक के पुत्र नसीम द्वारा थाना रामाला पर दर्ज कराई गई थी । रिपोर्ट में शकील ,इलियास, अब्बास ,शौकीन निवासी असारा जनपद बागपत मोहर्रम व सलीम निवासी हरसोली, मुजफ्फरनगर उमर निवासी कसेरवा, मुजफ्फरनगर रणदीरा व दीपक निवासी संभालका, हरियाणा को नामजद किया गया था।
पुलिस ने न्यायालय में सभी अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। इस मुकदमे में सुनवाई एडीजे चार बागपत पूनम राजपूत के न्यायालय में करीब 12 वर्षों तक चली। अभियौजन द्वारा इस मुकदमे में 17 गवाह पेश किए गए।