जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में 10 मई की रात गौतम नगर कॉलोनी स्थित एक होटल में कथित ‘लव जिहाद’ के आरोप में एक मुस्लिम युवक को पकड़कर पीटने और हंगामा करने के मामले में पुलिस ने हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। तिवारी के खिलाफ यह FIR टीटी नगर थाने में दर्ज की गई है।
पुलिस का बयान
पुलिस ने बताया कि शहर में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके बावजूद भीड़ जुटाना, हंगामा करना, रैली या प्रदर्शन करना और ऐसे बयान देना जो शांति भंग करने की आशंका पैदा करें, कानून का उल्लंघन है। पुलिस का कहना है कि तिवारी ने ऐसा बयान दिया, जिससे शहर का माहौल खराब होने की संभावना थी। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
गिरफ्तारी और केस दर्ज
10 मई की रात होटल में युवक की पिटाई और उसका वीडियो वायरल करने के मामले में गोविंदपुरा पुलिस ने बजरंग दल के कई कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। अब तक सात लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जेल भेजे जा चुके हैं।
विरोध प्रदर्शन के बाद कार्रवाई
इस घटना के विरोध में मंगलवार रात पुराने शहर के इकबाल मैदान के पास बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के युवक इकट्ठा होकर हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने शहर का माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बिना अनुमति भारी संख्या में जुटने के मामले में कोतवाली और अन्य थानों ने 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की पहचान फोटो, वीडियो और सोशल मीडिया फुटेज के आधार पर की जा रही है।
FIR का विवरण
टीटी नगर थाने में दर्ज FIR में कहा गया है कि तिवारी ने गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में हुई घटना के बाद शहर के काजी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। पुलिस के अनुसार उनके बयान में वैमनस्यता बढ़ाने वाले शब्द शामिल थे, जिससे शहर की शांति भंग होने की संभावना थी।

