- बदमाशों ने चार गोली मारकर ली थी जान
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: भावनपुर क्षेत्र मानपुर गांव निवासी सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस को अभी कोई पुख्ता लाइन नहीं मिल पाई है। लेकिन क्राइम ब्रांच ने हत्या की घटना में एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हत्यारों ने सब्जी विक्रेता को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतारा था। उसे 315 बोर के तमंचे से चार गोली मारी थी। दो गोली कान से सटाकर मारी गई थी। बाकी दो गोलियां सीने की पसलियों में मारी गई थी।
भावनपुर थाना क्षेत्र कुली मानपुर के जंगल में हुई सब्जी विक्रेता मोनू सैनी की हत्या को बड़े ही कू्रर तरीके से अंजाम दिया गया था। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मोनू सैनी के कान के पास दो सटाकर दो गोलियां मारी गई थी। उसके बाद दो गोलियां सीने के नीचे मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। जिस तरह से कान पर सटाकर दो बार गोली मारी गई। उस दशा में यही कयास लगाया जा रहा है कि हत्यारा मोनू सैनी से बेहद नफरत रखे था।
जिसका जीता जागता सबूत कनपटी पर सटाकर बार बार दो गोली मारना है। इससे यही प्रतीत होता है कि घटना को बदले की भावना से अंजाम दिया गया था। हत्या की वजह मुख्य रुप से प्रेमप्रसंग के चलते होना बताया जा रहा है। लेकिन पुलिस को भी अब भी पुख्ता सटीक क्लू नहीं मिल पाया है। पुलिस की तीन टीमे लगातार हत्या की जांचपड़ताल में जुटी हैं। उधर क्राइम ब्रांच ने एक युवक को हिरासत मे लिया है।
पुलिस युवक से गहनता से घटना के बारे में पूछताछ करने में लगी है। भावनपुर क्षेत्र के मानपुर के जंगल में मंगलवार रात आठ बजे सब्जी विक्रेता मौनू सैनी 27 वर्ष की बदमाशों ने तीन गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के दौरान बदमाशों ने मोनू के सिर और सीने की पसलियों में चार गोलियां मारी गई थी। हत्यारों ने जिस प्रकार मोनू की हत्या की उस दशा में हत्यारों का मकसर सिर्फ उसे मौत के घाट उतारने का था। हत्यारे नहीं चाहते थे कि वह बच जाये।
करोड़ों के ठग को गढ़ पुलिस ने भेजा जेल
दौराला: थाना दौराला पर 27 फरवरी 2023 को दर्ज हुए धोखाधड़ी के मुकदमे में गुरुवार को जिला हापुड़ थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल दिया। गढ़मुक्तेश्वर पुलिस लखनऊ से आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार सुबह थाने दौराला लेकर पहुंची। कानपुर की एलडीए कालोनी निवासी पृथुला सिंह पत्नी पीके सिंह ने सुभारती मेडिकल कालेज के पास स्थित सुशांत सिटी कालोनी कर्मचारियों लखनऊ निवासी अरुण, संतोष कुमार गाजियाबाद के मोदीनगर निवासी अजय, परतापुर निवासी पुलकित, भावेश, फरमान और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ दौराला थाने पर मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि सुशांत सिटी कर्मचारियों ने प्लाट की बुकिंग के नाम पर जगह दिखाकर 14 लाख रुपये जमा कराए थे। जिसके बाद न तो प्लाट दिया गया और न ही उक्त जमीन पर प्लाटिंग की गई। जिसके बाद पीड़ित ने थाना दौराला पर मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे की विवेचना थाना गढ़मुक्तेश्वर पर ट्रांसफर हो गई। विवेचक गढ़मुक्तेश्वर इंस्पेक्टर महेन्द्र सिंह ने आरोपी संतोष कुमार पुत्र को कर रहे थे।
इंस्पेक्टर गढ़मुक्तेश्वर गुरुवार को लखनऊ से आरोपी संतोष कुमार पुत्र विश्वनाथ प्रताप सिंह निवासी ए 202 ओमेक्स सिटी रायबरेली रोड लखनऊ को गिरफ्तार कर लिया और थाना दौराला लेकर पहुंचे। इंस्पेक्टर गढ़मुक्तेश्वर ने बताया कि थाना दौराला पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 68/2023 धारा 420, 406, 467, 468, 400, 471, 120बी, 323, 504, 506 आईपीसी की विवेचना के दौरान आरोपी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर थाना दौराला लाया गया। पूछताछ और चिकित्सक परीक्षण के बाद न्यायालय पेश किया गया। जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया।