Sunday, March 22, 2026
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1000 एक्टिव केस पर शादियों में सिर्फ 100 लोगों को अनुमति

  • शासन के आदेशों के बाद जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइन

जनवाणी संवाददाता |

शामली: जनपद में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते केसों को लेकर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने पूर्व की गाइड लाइन में नए नियमों को शामिल किया है।

जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में समस्त अधिशासी अधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी पीए सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा के मद्देनजर प्रचार प्रसार कराएंगे।

15 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों के कोविड टीकाकरण को अधिक गतिशील बनाने को अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों स्कूल कॉलेज का उपयोग करें। सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रभावी पालन कराने को राशन की दुकान व अन्य दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाए।

मंडियों, साप्ताहिक मार्किट को इस प्रकार संचालित किया जाएगा, जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़भाड़ न हो सके। जरूरत पड़ने पर मंडियों व मार्किट को दूसरे खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए ट्रांसफर कराया जाए। सभी प्रमुख मंडियों में सुबह चार से आठ बजे के बीच ट्रकों की आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाये।

एसडीएम व सीओ चार बजे से आठ बजे तक संयुक्त रूप से निरीक्षण करें और उक्त व्यवस्था समुचित रूप से संचालित कराएं। दुकानों, रेस्टोरेन्ट, होटल के रेस्टोरेंट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स आॅक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कराया जाए।

साथ ही मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने को एसडीएम और उपायुक्त वाणिज्य कर द्वारा व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।

जनपद में 1000 से अधिक ऐक्टिव केसेज होने पर

धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जाएगा। स्वीमिंग पूल वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेन्ट, सिनेमा हाल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे।

इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। रात्रि कालीन कर्फ्यू 10 से 6 बजे तक लागू रहेगा। निजी कम्पनियां वर्क फ्रोम होम की व्यवस्था को लागू कराने को प्रोत्साहित करेंगी।

शादी समारोह व अन्य आयोजनों में लोगों की उपस्थिति
शामली। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी सैनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। जबकि खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

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