नमस्कार,दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिकों के लिए एक अहम खबर है। राजधानी में 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। यह निर्णय प्रदूषण नियंत्रण के लिए लिया गया है और इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है।
क्या है नया नियम?
‘कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट’ (CAQM) के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2025 से तय उम्र सीमा से अधिक पुराने वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
- डीजल वाहन: अधिकतम 10 साल पुराना
- पेट्रोल वाहन: अधिकतम 15 साल पुराना
इनसे पुराने वाहन दिल्ली में अब पेट्रोल या सीएनजी नहीं भरवा पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) पहले ही ऐसे वाहनों के खिलाफ दिशा-निर्देश जारी कर चुके हैं।
कैसे रोका जाएगा पुरानी गाड़ियों को ईंधन?
दिल्ली के सभी पेट्रोल और सीएनजी पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र पहचानेंगे। यदि वाहन तय उम्र से पुराना पाया गया, तो:
- उसे ईंधन नहीं मिलेगा
- मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है
अब तक अधिकांश पंपों पर ये कैमरे लग चुके हैं। दिल्ली में कुल लगभग 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं।
क्या करें पुराने वाहन मालिक?
दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार वाहन मालिक NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेकर वाहन को NCR क्षेत्र से बाहर ले जा सकते हैं या वाहन को स्क्रैप (कबाड़) कराना होगा.
इस नियम का मकसद दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करना है और पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है।