जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी करते हुए शुक्रवार मध्य रात्रि से दिल्ली में बीएस-4 से नीचे मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। सरकार ने बीएस-4 मानक वाले वाणिज्यिक वाहनों को फिलहाल 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से राजधानी में प्रवेश की अनुमति दी है। इसके बाद इन वाहनों पर भी प्रतिबंध लागू हो जाएगा।
CAQM के मुताबिक, दिल्ली में गैर-पंजीकृत बीएस-3 और उससे नीचे के मानकों वाले वाहनों का प्रवेश एक नवंबर से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें हल्के, मध्यम और भारी मालवाहक वाहन शामिल हैं। यह प्रतिबंध प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार, अब राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली में पंजीकृत, बीएस-6 मानक वाले पेट्रोल/डीजल वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के अलावा सीएनजी/एलएनजी चालित और इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक मालवाहन विमानों को प्रवेश की अनुमति होगी। इस नियम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस के सहयोग से 23 टीमें बनाई हैं।

