जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने होली के दिन एक मामले की सुनवाई करते हुए गोवा के एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत दी। वह दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी है, जो पिछले साल दिल्ली में दर्ज किया गया था।
इसे लेकर न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अवकाश पीठ ने कहा कि याचिका दायर करने वाले जुड लोबो का मामला प्रथम दृष्टया अग्रिम जमानत पाने का नजर आता है।
बता दें कि उच्चतम न्यायालय में फिलहाल होली का अवकाश चल रहा है।
लोबो ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 मार्च के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, जिसपर आज सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने लोबो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
लोबो की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता गोवा में रेस्तरां का मालिक है। उन्होंने लोबो और कथित पीड़िता के बीच व्हाट्सएप पर पिछले साल दिसंबर में हुई बातचीत का रिकॉर्ड भी पेश किया।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम निर्देश देते हैं कि गिरफ्तारी की सूरत में याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए। याचिका दायर करने वाला जांच में सहयोग करे।’