- आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के अधीन कोरोना कर्फ्यू में छूट
- रात्रिकालीन कर्फ्यू रहेगा जारी, शनिवार और रविवार को रहेगी साप्ताहिक बंदी
- स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए रहेंगे बंद
- सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णत: बंद
- बैंक, बीमा कंपनियां, गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन, खाद, बीज की दुकानें खुली रहेंगी
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: डीएम ने जिला पंचायत सभागार में चिकित्सा विभाग व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आहुत बैठक की अध्यक्षता करते हुये बताया कि जनपद में कंटेनमेंट जोन के बाहर बुधवार से शर्तों के अधीन कोरोना कर्फ्यू में छूट प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा तथा शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा।
डीएम के. बालाजी ने जनपद में आज सुबह सात बजे से सांय सात बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दुकानें व बाजार खोलने की अनुमति दी जाती है। उन्होंने कहा कि आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जाये। जनपद में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित व लाभकारी है। जहां कोरोना केस ज्यादा निकल रहे हैं। जैसे जयभीमनगर, पल्हैड़ा, कंकरखेड़ा आदि स्थानों पर ज्यादा फोकस देने की भी आवष्यकता है।
साप्ताहिक बंदी शनिवार व रविवार में जनपद के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फोगिंग का अभियान चलाया जाये। आमजन को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सैनिटाइजर का उपयोग करना एवं नियमित अंतराल पर हाथ धोने की महत्ता समझायी जाये तथा यह कार्य कंटेनमेंट जोन में प्रबल ढ़ग से किया जाये। शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में क्या अनुमन्य होगा व क्या अनुमन्य नहीं होगा इसका भलीभांति प्रचार करें।
उन्होने कहा कि सभी अधिकारी व चिकित्सकगण अपने एमओआईसी से परस्पर समन्वय बनाते हुये कार्य करें। जो भी कोरोना मरीज मिलता है उसकी कांट्रेक्ट ट्रेसिंग ठीक प्रकार से करायी जाये। डीएम ने कहा कि आरटीपीसीआर व एंटीजन टेस्टिंग में यह देखा जाये कि उनकी पॉजिटीविटी दर कितनी है, इसकी नियमित जांच करें व तुलनात्मक अध्ययन करें तथा उसी के अनुरूप कार्य करें।
निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता/दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर के प्रयोग की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे तथा औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुलेंगी। डीएम ने बताया कि स्कूल, कालेज एवं शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे तथा शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने जाने की अनुमति होगी।
बैंक, बीमा कंपनियां एवं अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों की शाखाएं/कार्यालय खुले एवं क्रियाशील रखे गये हैं। गेहूं क्रय केन्द्र एवं राशन की उचित दर की दुकानें खुली रहेगी तथा कृषि कार्य से संबंधित जैसे खाद, बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद तथा कृषि संयंत्रों की दुकानें खुली रहेगी। डीएम ने बताया कि कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णत: बंद रहेंगे।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों की अनुमति होगी। सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने कहा कि आने वाले समय में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ जायेगी। हमें आमजन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है।
इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. अखिलेश मोहन, अपर जिलाधिकारी वित्त सुभाष चन्द्र प्रजापति, नगर अजय तिवारी, भूमि अध्यापति सुल्तान अहमद, एसपी सिटी विनीत भटनागर, एसडीएम सदर, एसडीएम सरधना, एसीएम, सहायक नगरायुक्त ब्रजपाल सिंह, डा. अशोक तालियान, डा. एसके शर्मा, डा. पूजा शर्मा सहित अन्य अधिकारी, चिकित्सक आदि उपस्थित रहे।

