Sunday, June 4, 2023
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लोन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली महिला शिकंजे में

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  • महिला ने 1.40 लाख का पर्सनल लोन लेकर वापस नहीं किया

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: स्टेट बैंक आफ इंडिया की ब्रहमपुरी शाखा में फर्जी तरीके से लोन दिलाने के मामले में बैंक मैनेजर और प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के मालिक के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में चल रही जांच के पूरा होने पर बुधवार को काफी दिनों से वांछित चल रही महिला आरोपी शालू कन्नौजिया को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया।

आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, मेरठ सेक्टर के विवेचक द्वारा लोन के नाम पर धोखाधड़ी की विवेचना सम्पादित की गयी थी, जिसमें नामजद अभियुक्त एमएल बंसल बैंक मैनेजर ब्रहमपुरी तथा अमित शर्मा संचालक कार्तिक फाइनेंस कन्सलटेन्सी आदि द्वारा वर्ष 2004 से 2007 तक फर्जी अभिलेखों के आधार पर लोन स्वीकृत कर आपस में मिलीभगत करके तथा ऋण प्राप्तकर्ताओं के साथ षड्यंत्र करके धनराशि प्राप्त कर ली थी।

इसकी विवेचना उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार देवल कर रहे हैं। ईओडब्लू मेरठ द्वारा की जा रही विवेचना से 26 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिन्होंने फर्जी परिचय पत्र फार्म-16 नौकरी में न होते हुए भी नौकरी के प्रमाण पत्र, वेतन स्लिप आदि फर्जी प्रपत्र लगाकर भारतीय स्टेट बैंक ब्रहमपुरी जिला मेरठ से 50 लाख रुपये व्यक्तिगत ऋण ले लिया और ऋण की धनराशि बैंक को वापस नहीं की गयी।

अभियुक्ता शालू कन्नौजिया पुत्री राजकुमार पत्नी विनोद कन्नौजिया निवासी 24 बीआई लाइन मेरठ कैंट हाल 356सी घोसी मोहल्ला लालकुर्ती के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अपने को हरमन माइनर जूनियर हाईस्कूल में अध्यापक होना दर्शाकर तथा उक्त संस्था की फर्जी वेतन स्लीप तथा फार्म-16 व आई कार्ड आदि भारतीय स्टेट बैंक ब्रहमपुरी जिला मेरठ में प्रस्तुत कर बैंक मेनेजर व फील्ड आफीसर से मिलीभगत कर धोखाधड़ी से 1,40,000 का व्यक्तिगत ऋण प्राप्त किया गया,

जिससे इसके विरुद्ध अमानत में ख्यानत और धोखाधड़ी का अपराध साबित हो गया है। शालू कन्नौजिया की गिरफ्तारी आज ईओडब्लू मेरठ सेक्टर में नियुक्त उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार देवल, उपनिरीक्षक सुधीर चौधरी, महिला आरक्षी फरमाना एवं मुख्य आरक्षी चालक सतीश चन्द द्वारा की गयी।

हंगर कैफे में हिन्दू संगठन का छापा, हंगामा

मेरठ: नौचंदी थाना क्षेत्र शास्त्री नगर स्थित एक रेस्टोरेन्ट कॉफी हाउस में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने छापा मारते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गैर संप्रदाय के युवक भोली भाली लड़कियों को बहला फुसलाकर लाते हैं। बुधवार को नौचंदी थाना क्षेत्र हंगर कैफे में उस समय हंगामा खड़ा हो गया। जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैफे संचालक पर आरोप लगाये कि यहां पर गैर संप्रदाय के युवक लड़कियो को लाकर उन्हें गुमराह करते हैं।

सरेआम कैफे में अश्लीलता चरम पर है। कैफें की दीवारों पर भी आपत्तिजनक स्लोगन लिखे गये हैं। फीडबैक की बात पर हुआ हंगामा-बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कैफे हंगर की दिवारों पर आपत्तिजनकर जैसे आई लव यू आदि स्लोगन लिखे देखे तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की सूचना पर नौचंदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शांत किया।

कैफे मालिक अरुण ने बताया कि उन्होंनें कैफे में आने वालों के लिए एक फीडबैक मैसेज छोड़ने के लिए कह रखा है। जो भी यहां आये वह अपना इस कैफे के बारे में फीडबैक जरुर लिखकर जाये। काफी देर तक कैफे में हंगामा चला। अंत में पुलिस ने कैफ े संचालक को इस तरह के स्लोगन हटाने की चेतावनी दी।

दहेज हत्या में सास, ससुर और पति को सजा

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-4 मेरठ उदयवीर सिंह ने दहेज हत्या के आरोप में आरोपी पति कुलदीप उर्फ सोनू पुत्र राजेंद्र, ससुर राजेंद्र पुत्र भगवत व सास कमलेश पत्नी राजेंद्र को दोषी पाते हुए पति को 10 साल के कारावास व सास ससुर को 7-7 साल के कारावास से दंडित किया है।

सरकारी वकील वैभव कुमार सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा जितेंद्र सिंह ने थाना परीक्षितगढ़ मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन सरिता की शादी तीन दिसंबर 2003 को आरोपी कुलदीप के साथ हुई थी। शादी के बाद से वह उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तथा सभी आरोपी दहेज की मांग करते रहते थे। 6 सितंबर 2007 को वादी मुकदमा के पास फोन आया कि तुम्हारी बहन की मृत्यु हो गई है।

उसने अपने परिवार वालों के साथ आरोपी के घर जाकर देखा तो पाया उसकी बहन की लाश पड़ी हुई है। पता चला कि उसकी बहन को जहर देकर मारा गया है। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया तथा न्यायालय में तमाम गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।

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