जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ किरन बाला ने एक महिला पर तेजाब फेंककर जलाने के आरोपी अजब सिंह पुत्र रामपाल निवासी इंदिरापुरम कॉलोनी मेरठ, अंकित पुत्र अशोक निवासी गगोल, रिंकू पुत्र ब्रह्मसिंह निवासी रिठानी, रवि पुत्र लिखीराम निवासी गगोल, रोहित पुत्र रिछपाल निवासी गगोल व श्रवण पुत्र जयपाल निवासी परतापुर मेरठ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को तीन लाख के अर्थदंड से दंडित किया है।
सरकारी वकील मुकेश मित्तल व वादी अधिवक्ता नीरज त्यागी ने बताया कि वादी मुकदमा ज्ञानचंद पुत्र नंदराम निवासी हवाई पट्टी शताब्दीनगर ने थाना परतापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी पुत्री शिवानी शॉप्रिक्स मॉल में नौकरी करती है और 22 नवंबर 2018 को करीब शाम आठ बजे नौकरी करके घर लौट रही थी। इस दौरान जैसे ही वह टेम्पो से उतरी और घर की ओर मुड़ी तो पीछे से आरोपी बाइक पर गाली-गलौज करते हुए उसके चेहरे पर तेजाब डालकर फरार हो गए।
युवती के ज्यादा जलने के कारण उसका इलाज आनंद हॉस्पिटल में चल रहा था वादी की ओर से अधिवक्ता मुकेश मित्तल व नीरज त्यागी ने न्यायालय में कुल आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपियों को उम्रकैद की सजा और प्रत्येक पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना किया है।