Saturday, July 27, 2024
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सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

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  • पुलिस जांच आख्या न आने से एक दिन के लिए टली सुनवाई
  • अदालत ने जमानत पर सुनवाई के लिए 18 जनवरी की नियत

जनवाणी संवाददाता |

कैराना: गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में फरार चल रहे सीटिंग विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किए जाने के बाद अदालत ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

विधायक की जमानत पर सोमवार को अदालत में सुनवाई होनी थी लेकिन कैराना कोतवाली से पुलिस जांच आख्या न पहुंचने के कारण उनकी जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत ने सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित किया है।

कैराना से सपा के सीटिंग विधायक चौ. नाहिद हसन के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 11 माह पहले मुकदमा दर्ज किया था। तब से वे फरार चल रहे थे।

पुलिस ने सपा विधायक को गत 15 जनवरी को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) में पेश किया था। उस समय सपा विधायक शामली कलक्ट्रेट में 14 जनवरी को जमा किए गए नामांकन पत्र के लिए शपथ पत्र दाखिल करने जा रहे थे।

कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने सपा विाायक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

उसी दिन सपा विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता नसीम अहमद व जावेद अली ने जमानत के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया था। साथ ही, शपथ पत्र दाखिल किए जाने की प्रार्थना भी की थी।
सोमवार को सपा विधायक नाहिद हसन की जमानत पर सुनवाई होनी थी।

अधिवक्ता नसीम अहमद ने बताया कि कैराना कोतवाली से अदालत में जांच आख्या न आने के कारण जमान पर सुनवाई नहीं हो सकी। इसलिए न्यायालय ने सुनवाई के लिए अब 18 जनवरी नियत की हैं।

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