Friday, April 19, 2024
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आपूर्ति विभाग का मामला: दो इंस्पेक्टरों पर बैठी जांच

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  • एडीएम एलए ने नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने को आठ दिसंबर को किया तलब

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: मुख्यमंत्री कार्यालय ने डीएसओ नीरज सिंह व आपूर्ति विभाग के दो सप्लाई इंस्पेक्टर अजय कुमार व तारावती के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी भूमि अध्यापति संयुक्त संगठन सुल्तान अशरफ सिद्दीकी को इस मामले की जांच सौंपी गयी है। जांच अधिकारी ने आठ दिसंबर को डीएसओ व दोनों सप्लाई इंस्पेक्टरों को कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत के संबंध में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।

पूर्व विधायक दामोदर शर्मा की ओर से मुख्यमंत्री को 20 सितंबर 2020 व खाद्य आयुक्त को 27 सितंबर 2020 को भेजे गए शिकायती पत्र में राशन कार्ड में फर्जी नाम शामिल किए जाने तथा राशन की दुकानदारों से वीआईपी खर्च व फार्म फीस के नाम पर क्रमश: तीन व सात लाख रुपये एकत्रित किए जाने तथा शास्त्रीनगर स्थित राशन की दुकान को मोटी धनराशि लेकर जागृति विहार स्थित अमरदीप शर्मा की दुकान से संबद्ध किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने पूर्व विधायक व युवक कांग्रेस कैंट विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष अर्चित गुप्ता की ओर से की गयी शिकायतों की जांच एडीएम को सौंपी है।

एसडीएम मवाना और सप्लाई इंस्पेक्टर हांईकोर्ट में तलब

माह अप्रैल में कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति विभाग के मवाना तहसील के सप्लाई इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार द्वारा तहसील मवाना के ब्लॉक माछरा के गांव मानपुर की डीलर महेश्वरी की दुकान का निरीक्षण कर उसको सस्पेंड कर दिया गया था। इसके खिलाफ महेश्वरी ने हाईकोर्ट में रिट संख्या 20332/2020 दायर की थी। कोर्ट ने विगत दो दिसंबर को इसकी सुनवाई की।

महेश्वरी की ओर से अधिवक्ता सत्यवान शाही ने पक्ष रखा। कोर्ट ने आपूर्ति विभाग की कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण मानते हुए एसडीएम मवाना व पूर्ति निरीक्षक रविन्द्र कुमार को 16 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब कर लिया है। उल्लेखनीय है कि खाद्यान्न प्रकोष्ठ द्वारा खाद्यान्न घोटाले में दी गयी अपनी आख्या में पूर्ति निरीक्षक रविंद्र कुमार को घोटाले में दोषी मानते हुए इनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) के तहत अभियोग पंजीकृत करने की संस्तुति की है।

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