Wednesday, February 19, 2025
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आचार संहिता का उल्लंघन, छह निगम कर्मियों का स्थानांतरण, 18 को मिला आदेश

  • नगरायुक्त पर बैक डेट में स्थानांतरण करने का आरोप

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: नगर निगम में अपर नगरायुक्त के द्वारा कार्यरत चार लिपिकों का स्थानान्तरण कर दिया गया। लिपिक को स्थानान्तरण की जानकारी 18 अप्रैल को तब हुई जब उन्हे स्थानान्तरण के आदेश की काफी रिसीव कराई गई। वहीं जो आदेश स्थानान्तरण का जारी किया गया है। उसमें 6 अप्रैल को स्थानान्तरण होना दर्शाया गया है।

लिपिकों का कहना है कि आचार संहिता लगने के बाद उनका स्थानान्तरण किया गया है, यदि 6 अप्रैल को स्थानान्तरण किया गया तो उस समय उन्हे आदेश की कापी क्यों रिसीव नहीं कराई गई। फिलहाल नगर निगम में चुनाव आचार संहिता के दौरान लिपिकों का स्थानान्तरण चर्चा का विषय बना है।

निगम में कार्यरत 4 लिपिकों का स्थानान्तरण का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि आदर्श आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन आयोग की अनुमति के बिना नगर आयुक्त के द्वारा स्वत: ही उनका स्थानान्तरण कर दिया गया। आरोप है कि बड़ी ही सफाई से यह आदेश बैक डेट में होना दिखा दिया गया, लेकिन स्थानान्तरण के आदेश को 13 दिनों तक आखिर फाइलों में क्यों दबाकर रखा गया।

यदि 13 दिन पूर्व 6 अप्रैल को उनका स्थानान्तरण आचार संहिता लगने से पूर्व कर दिया गया था तो 13 दिन बाद आखिर क्यों रिसीव कराया गया और यदि आचार संहिता लगी होने के दौरान स्थानान्तरण कराया गया तो निर्वाचन आयोग से अनुमति क्यों नहीं ली गई। फिलहाल मामला नगर निगम के साथ महानगर में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लिपिक निशांत शर्मा का नजारत लिपिक द्वितीय से स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण किया गया।

लिपिक वैभव वार्ष्णेय सहायक लिपिक समिति कक्ष से नजारत लिपिक द्वितीय के पद पर स्थानान्तरण किया गया। लिपिक स्टोर कीपर स्वास्थ्य विभाग से कंकरखेड़ा जोनल कार्यालय में स्थानान्तरण किया गया। विवेक कुमार विज्ञान लिपिक का स्थानान्तरण स्टोर कीपर स्वास्थ्य के पद पर स्थानान्तरण किया गया। स्थानान्तरण का आदेश अपर नगरायुक्त के द्वारा किया गया है।

निगम में कार्यरत लिपिकों का स्थानान्तरण नियम के अनुसार किया गया है। उसके बावजूद यदि लिपिक निर्वाचन आयोग के द्वारा अनुमति लेकर स्थानान्तरण की बात कर रहे हैं

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तो उसके अनुसार भी अग्रिम कार्रवाई नगर निगम के द्वारा कराई जायेगी। -अमितपाल शर्मा, नगरायुक्त नगर निगम मेरठ

लिपिकों का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है। 6 अप्रैल को स्थानान्तरण के साथ उन्हे जानकारी दे दी गई थी, यदि उन्होने 18 अप्रैल को स्थानान्तरण की काफी रिसीव की है

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तो वह देरी उनके द्वारा की गई न कि निगम के द्वार आदर्श अचार संहिता के दौरान स्थानान्तरण का आरोप बेबुनियाद है। -ममता मालवीय, अपर नगरायुक्त नगर निगम मेरठ

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