Tuesday, March 17, 2026
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एमडीए पर 17 लाख का जुर्माना

  • 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से परिवादिनी को देने के आदेश किए पारित

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मेरठ के अध्यक्ष भोपाल सिंह व सदस्य पंकज शर्मा ने वादी मुकदमा कविता सेठ पत्नी नलिन सेठ निवासी शालीमार गार्डन गाजियाबाद की शिकायत पर मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ पर को सत्रह लाख नौ सौ रुपये व 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से परिवादिनी को देने के आदेश पारित किए हैं।

वादी मुकदमा ने 8 जून 2011 को न्यायालय में वाद दायर किया था कि उसने विपक्षी द्वारा नीलामी योजना के तहत रक्षापुरम आवास योजना सेक्टर-1 मेरठ में व्यवसायिक भूखंड आवंटन हुआ था। आवंटन से पूर्व परिवादी ने भूखंड की कीमत का 30 प्रतिशत धनराशि विपक्षी एमडीए के यहां जमा करा दी थी तथा बकाया धनराशि उसे एमडीए की शर्तों के अनुसार 8 किस्तों में जमा करनी थी।

परिवादी जब भूखंड को मौके पर देखने गई तो उसे विकास कार्य पूर्ण नहीं मिला था। जिस पर विपक्षी ने विकास कार्य पूर्ण कर कब्जा देने की बात कही और कब्जा दिए जाने तक कोई दंड ब्याज नहीं लिया जाने के लिए परिवादी को कहा। परिवादी ने विपक्षी से भूखंड का साइट प्लान मांगते हुए रजिस्ट्री कराने के लिए विपक्षी को एक पत्र दिनांक 14 अगस्त 2007 को लिखा। जिस पर विपक्षी ने कोई भी साइट प्लान परिवादी को नहीं दिया।

जिसके कारण परिवादी को बैंक से लोन नहीं मिल सका। विपक्षी ने आवंटित प्लॉट के स्थान पर अन्य प्लॉट परिवर्तित करते हुए परिवादी पर दंड ब्याज भी लगा दिया। जिसके बाद परिवादी दंड ब्याज माफ करने के लिए विपक्षी के यहां चक्कर लगाती रही। परंतु विपक्षी ने उसका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। काफी समय बीतने के बाद भी विपक्षी द्वारा कोई भी राहत परिवादी को नहीं दी गई

तथा विपक्षी परिवादी को आवंटित भूखंड किसी अन्य को आवंटित करने की धमकी दे रहा था। जिसके बाद परिवादी ने विपक्षी एमडीए के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया तथा न्यायालय के समक्ष अपना साक्ष्य पेश किया। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखते हुए माना कि विपक्षी एमडीए ने परिवादी की सेवाओं में कमी की है। जिसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

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