जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें फर्जी दस्तावेज और मानहानि से जुड़े मामले में अग्रिम जमानत प्रदान की। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जाती है।
क्या है मामला?
पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में अघोषित संपत्तियां रखने का आरोप लगाया था। इसके बाद रिनिकी भुइयां शर्मा ने खेड़ा और अन्य के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया।
24 अप्रैल को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें सात दिन की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दी थी, लेकिन असम पुलिस की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उस राहत पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

