Sunday, September 8, 2024
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अधिवक्ता ने हमलावर की गिरफ्तारी न होने से क्षुब्ध होकर दिया धरना, दी आमरण अनशन की चेतावनी

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जनवाणी ब्यूरो |

वाराणसी: वाराणसी के अधिवक्ताराजा आनंद ज्योति सिंह के साथ दिनांक 28 मार्च 2023 को पुराना एआरटीओ के पास अंतर्गत थाना सारनाथ में गंभीर आपराधिक घटना कारित की गई थी। अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह का आरोप है कि उक्त घटना अमित सिंह उर्फ टाटा के षड्यंत्र से कारित करायी गयी है। घटना के संदर्भ में थाना सारनाथ जनपद वाराणसी में अपराध संख्या 134/ 23 अंतर्गत धारा 147/148/307/120/बी/ 506 भारतीय दंड संहिता में पंजीकृत किया गया है। उक्त घटना में अमित सिंह उर्फ टाटा के नामजद होने के बाद भी संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ना ही मुकदमे की सही स्थिति से प्रार्थी को अवगत कराया जा रहा है।

राजा आनंद ज्योति का कहना है कि आज तक सीसीटीवी समेत सभी साक्ष्य होने के बावजूद कोई संतोषजनक कार्यवाही थाना सारनाथ द्वारा नही की गयी जबकि अमित सिंह उर्फ टाटा एक लम्बा आपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति है जिसमे अपराध संख्या 39 सन 09 अंतर्गत धारा-386/353/504/506 थाना कैंट व् अपराध संख्या 289 सन 13 अंतर्गत धारा 147/148/307/504/506/34/120बी भा.द.स. प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य कई संगीन जैसे असलहा तस्करी व् अन्य आरोप में अमित सिंह जेल जा चूका है। कुख्यात मुन्ना बजरंगी का अत्याधिक करीबी रहा अमित सिंह वर्तमान में प्रशासन में अच्छी पकड रखे हुए है। जिसके कारण कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं हो रही है।

आनंद ज्योति सिंह का आरोप है कि उन्हें पूर्ण आशंका है कि याना सारनाथ में उक्त मुकदमे के विवेचक समेत सम्बन्धित
पुलिस कर्मी अभियुक्त के साथ साठगांठ कर पक्षपात पूर्ण कार्यवही कर रहे है। कई वरिष्ट पुलिस अधिकारियो द्वारा अमित सिंह उर्फ टाटा को संरक्षण प्राप्त है उक्त संदर्भ में कई बार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियो को सूचित किया गया परन्तु अबतक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। विगत दिन प्रार्थी द्वारा गिरफ्तारी न होने पर अनशन करने की बात कही गयी थी फिर भी कोई कार्यवाही नही की जा रही।

आज अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह द्वारा डी एम पोर्टिको में सांकेतिक धरना व् क्रमिक अनशन किया गया और ये चेतावनी दी गई कि यदि एक सप्ताह में आरोपित नामजद समेत अन्य की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं करायी गयी तो एक हफ्ते में आमरण अनशन किया जाएगा।

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