Sunday, September 8, 2024
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पत्रकारों के अधिकारों पर खतरा

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pardeep singhभारत ही नहीं दुनिया भर में पत्रकारों को अपने समाचार स्रोत का खुलासा न करने का अधिकार है, लेकिन जल्द ही भारत में पत्रकारों को इस अधिकार से वंचित होना पड़ सकता है। ताजा मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जुड़ा है। सीबीआई ने एक मामले में अदालत से इस आधार पर क्लोजर रिपोर्ट लगाने की मांग की थी कि उक्त मामले की जांच करना मुश्किल है क्योंकि समाचार पत्रों और चैनलों के संवाददाताओं को खबर का स्रोत बताने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए, 19 जनवरी को दिल्ली की एक अदालत ने कहा कि ‘भारत में पत्रकारों को जांच एजेंसियों को अपने स्रोतों का खुलासा करने से कोई वैधानिक छूट नहीं है।’ सीबीआई ने अपनी इस जांच को बंद करने की मांग की थी कि कैसे कुछ समाचार चैनलों और एक समाचार पत्र ने दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले से संबंधित रिपोर्ट को 9 फरवरी, 2009 को प्रसारित और प्रकाशित किया था।

उसके अगले दिन ही इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय थी। सीबीआई ने तर्क दिया था कि ‘समाचार चैनल द्वारा उपयोग किए गए दस्तावेज जाली थे’, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि किसने जाली दस्तावेज बनाए क्योंकि ‘जाली दस्तावेजों के उपयोगकर्ताओं ने अपने स्रोत का खुलासा नहीं किया, इसलिए इस आपराधिक साजिश को साबित करने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री/सबूत नहीं है।’ हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंजनी महाजन ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और सीबीआई को ‘आधिकारिक दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दोषियों द्वारा अपनाए गए तौर-तरीकों पर’ आगे की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें कथित तौर पर जाली 17 पन्नों का समीक्षा नोट तैयार करने में किसी भी अंदरूनी सूत्र की संलिप्तता की जांच भी शामिल है।

भारत में ऐसा कोई विशिष्ट कानून नहीं है जो पत्रकारों को उनके स्रोतों का खुलासा करने के लिए कहे जाने से बचाता हो। संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। लेकिन अभी तक परंपरा ये रही है कि किसी भी पत्रकार को खबर का स्रोत बताने के लिए विवश नहीं किया गया। लेकिन विषम परिस्थितियों में संवाददाता अपने संपादक को स्रोत बताते रहे हैं।

लेकिन जांच एजेंसियां सूचना देने के लिए पत्रकारों समेत किसी को भी नोटिस जारी कर सकती हैं। किसी भी नागरिक की तरह एक पत्रकार को भी न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। यदि वह अनुपालन नहीं करती है, तो पत्रकार को न्यायालय की अवमानना के आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। आजादी के बाद से ही सर्वोच्च न्यायालय व्यापक रूप से प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देता है, जिसमें पत्रकारों के अपने स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार शामिल है, विभिन्न अदालतों ने समय-समय पर इस मुद्दे पर अलग-अलग नियम दिया है।

पेगासस स्पाइवेयर की जांच के लिए एक समिति का गठन करते हुए, अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत मीडिया के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करने की मूलभूत शर्तों में से एक ‘पत्रकारिता स्रोतों’ की सुरक्षा है। अदालत ने कहा था, ‘लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए पत्रकारिता स्रोतों के संरक्षण के महत्व और स्नूपिंग तकनीकों के संभावित प्रभाव के संबंध में, वर्तमान मामले में इस न्यायालय का कार्य, जहां नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के कुछ गंभीर आरोप हैं देश को उठाया गया है, बहुत महत्व रखता है।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘पत्रकारिता स्रोतों का संरक्षण प्रेस की स्वतंत्रता के लिए बुनियादी शर्तों में से एक है। इस तरह के संरक्षण के बिना, जनहित के मामलों पर जनता को सूचित करने में प्रेस की सहायता करने से स्रोतों को रोका जा सकता है।’ 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में एक समीक्षा याचिका में याचिकाकर्ता के दावों पर केंद्र की आपत्तियों को खारिज कर दिया क्योंकि वे कथित रूप से ‘चुराए गए’ गोपनीय दस्तावेजों पर निर्भर थे। केंद्र ने रिपोर्ट लिखने वाले द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के चेयरमैन से अपने सूत्रों का खुलासा करने को कहा था।

एन राम ने अदालत को बताया कि प्रकाशन ‘सार्वजनिक हित में पूरी तरह से उचित (और) था।’ वास्तव में, ‘द हिंदू’ अखबार में उक्त दस्तावेजों का प्रकाशन कोर्ट को रोमेश थापर बनाम मद्रास और दिल्ली राज्य बनाम बृज भूषण से शुरू होने वाले फैसलों की लंबी कतार में प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखने वाले इस न्यायालय के लगातार विचारों की याद दिलाता है।

भारत के विधि आयोग ने 1983 में अपनी 93वीं रिपोर्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करके पत्रकारिता के विशेषाधिकार को मान्यता देने की सिफारिश की थी। 38 पेज की संक्षिप्त रिपोर्ट में एक नया प्रावधान शामिल करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें लिखा होगा: ‘कोई भी अदालत किसी व्यक्ति को प्रकाशन में निहित जानकारी के स्रोतों का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए वह जिम्मेदार है, जहां एक्सप्रेस पर उसके द्वारा ऐसी जानकारी प्राप्त की गई है। समझौता या निहित समझ कि स्रोत को गोपनीय रखा जाएगा।’

विधि आयोग ने साक्ष्य अधिनियम में संशोधनों पर अपनी 185वीं रिपोर्ट में फिर से इस संशोधन का सुझाव दिया। हालांकि, एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति, यह अक्सर न्यायालय का विवेक होता है। न्यायालयों ने ‘जनहित में पत्रकारों से अपने स्रोतों का खुलासा करने के लिए कहा है।

प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया (पीसीआई) अधिनियम, 1978 के तहत, प्रेस काउंसिल के पास शिकायतों से निपटने के लिए एक दीवानी अदालत की शक्तियां हैं, जब एक समाचार पत्र ने ‘पत्रकारिता नैतिकता या सार्वजनिक हित के मानकों या एक संपादक या कामकाजी पत्रकार के खिलाफ अपमान किया है।’ कोई पेशेवर कदाचार किया है। हालांकि, परिषद किसी समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, पत्रकार या संपादक को कार्यवाही के दौरान अपने स्रोत प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है।


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